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उत्तराखंड सरकार ने प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण और बाह्य सेवा में कार्मिकों की तैनाती को लेकर बनाए नए नियम
उत्तराखंड सरकार ने प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण और बाह्य सेवा में कार्मिकों की तैनाती को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब अधिकतम पांच वर्ष ही प्रतिनियुक्ति मिलेगी और उसके बाद पांच…