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हरिद्वार पुलिस ने दीपावली त्योहारों को लेकर जारी किया ट्रैफिक प्लान, 17 से 24 अक्टूबर तक लागू रहेंगे विशेष नियम

Byadmin

Oct 16, 2025

देहरादून / हरिद्वार। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज जैसे त्योहारों के दौरान हरिद्वार में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने आठ दिन का विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। यह योजना 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान शहर में नो-एंट्री, वन-वे और विशेष पार्किंग व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सभी थाना प्रभारियों को ट्रैफिक प्लान का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित रूट और पार्किंग नियमों का पालन करें, ताकि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।

नो-एंट्री व्यवस्था (सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक)

  • ज्वालापुर क्षेत्र: जटवाड़ा पुल से दुर्गा चौक, रेलचौकी और सेक्टर-2 से भगतसिंह चौक तक भारी व लोडिंग वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

  • नगर कोतवाली क्षेत्र: सूखनदी तिराहा से भीमगोड़ा बैरियर और पंतद्वीप से भीमगोड़ा बैरियर तक कमर्शियल वाहनों की नो-एंट्री रहेगी।

  • कनखल क्षेत्र: सिंहद्वार से जगजीतपुर चौकी तक लोडिंग वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

  • रानीपुर क्षेत्र: चिन्मय चौक से शिवालिकनगर चौक और सलेमपुर चौक तक भारी व छोटे लोडिंग वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पार्किंग की व्यवस्था

  • ज्वालापुर: ज्वालापुर इंटर कॉलेज, रेलवे स्टेशन पार्किंग, भगतसिंह चौक से सेक्टर-2 के बीच खाली स्थल, भाईचारा होटल के पास व डॉ. चंदेला अस्पताल के सामने पार्किंग।

  • नगर कोतवाली: दूधाधारी व करपात्री चौक से आने वाले वाहनों के लिए ऋषिकुल मैदान पार्किंग स्थल निर्धारित।

  • कनखल: कृष्णानगर पुलिया से प्रेमनगर चौक तक नहर पटरी मार्ग के किनारे पार्किंग।

  • रानीपुर: चिन्मय डिग्री कॉलेज और सीआईएसएफ गेट के पास पार्किंग स्थल।

ट्रैफिक नियंत्रण व डायवर्जन

  • प्रमुख चौराहों — दुर्गा चौक, श्रीराम चौक, रेलवे अंडरपास, रामलीला ग्राउंड और घासमंडी चौक — पर पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। भीमगोड़ा बैरियर, वेदनिकेतन तिराहा और पंतद्वीप प्रवेश द्वार पर चेकिंग होगी। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर वाहनों को टिबड़ी मार्ग, शंकर आश्रम, जहान्वी डेल व रामदेव पुलिया मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।

पुलिस की अपील

पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दोपहिया वाहन का उपयोग प्राथमिकता से करें। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर टोइंग कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि वे ग्राहकों को निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

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