सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

ग्रीन पटाखे केवल प्रमाणित निर्माताओं द्वारा बनाए जाएंगे, बिक्री पर तब तक रोक रहेगी जब तक नया आदेश नहीं आता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी है, लेकिन इन पटाखों की बिक्री इस क्षेत्र में तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता। ग्रीन पटाखे केवल उन्हीं निर्माताओं द्वारा बनाए जा सकेंगे जिनके पास नीरी (NEERI) या पेसो (PESO) जैसे अधिकृत संस्थानों का सर्टिफिकेट होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पटाखा निर्माता लिखित वचन दें कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे। अदालत का यह कदम राजधानी में दिवाली के समय बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं रखा है।

पिछले वर्ष राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 494 तक पहुंच गया था, जिससे शहर स्मॉग की चादर में घिर गया और लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस साल दिवाली से पहले प्रदूषण को कम करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *